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उत्तराखंड- राज्य में हर रविवार को रहेगा कोविड कर्फ्यू (Covid Curfew) नगर निगम क्षेत्र में हफ्ते के दो दिन की बंदी, नाइट कर्फ्यू 9 बजे से

Newsdesk Uttranews
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देहरादून, 17 अप्रैल 2021- प्रदेश सरकार ने फिर संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें सप्ताह में Covid Curfew लगाने की बात कही है।

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अब रात्रि कर्फ्यू के समय में की बढ़ोतरी अब रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।
जबकि नगर निगम क्षेत्र के आने वाले प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू (Covid Curfew) रहेगा।
वहीं प्रदेश के अन्य जनपदों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड-19 कर्फ्यू लागू रहेगा।

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गाइडलाइंस के अनुसार जनपद देहरादून के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी व गैर सरकारी संस्थान शनिवार को भी खुले रहेंगे। मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार धार्मिक (Covid Curfew) राजनीतिक व सामाजिक आयोजनों में व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं रहेगी।

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सार्वजनिक वाहन 50% यात्री क्षमता के साथ संचालित होंगे। समस्त सिनेमा हॉल रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। जिम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे, वहीं समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान पूर्णता बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर पूर्ण बंद रहेंगे,

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