अल्मोड़ा। जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस (corona virus) की रोकथाम व बचाव के दृष्टिगत सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 को ग्रामीण क्षेत्रों में भी सख्ती से लागू करने के आदेश किए है। समस्त खंड विकास अधिकारियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण (corona virus) की गम्भीरता के दृष्टिगत जनपद समस्त क्षेत्रांतर्गत दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना नितांत आवश्यक हैं। (corona virus)
जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त आदेश को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उनके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गयी हैं। उन्होंने नामित सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट एवं नियमित पुलिस के सक्षम अधिकारियों से समन्वयक करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करवाने के निर्देश दिए हैं।