shishu-mandir

छेड़-छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा, एक साल रहना होगा जेल, ढ़ाई हजार का जुर्माना

उत्तरा न्यूज डेस्क
1 Min Read
uttranews

new-modern
gyan-vigyan

अल्मोड़ा-: छेड़छाड़ के आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह ने अभियुक्त को एक वर्ष का कठोर कारावास की सजा व ढ़ाई हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है, आरोपी पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप था |
अभियोजन की कहानी के अनुसार 15जून2018 को अभियुक्त गणेश बाल्मीकि ने अस्पताल में कार्यरत महिला कर्मचारी पर से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें की | आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी | शिकायत के बाद मामले का विचारण मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चला|अभियोजन की ओर से प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अरुण गौड़ एवं सहायक अभियोजन अधिकारी कुंवर सिंह बिष्ट ने प्रबल पैरवी की |और तीन गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किये | मामले का विचारण करते हुए न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने अभियुक्त गणेश बाल्मीकि को धारा 323,504,506,354 आईपीसी के तहत दंडित किया |

saraswati-bal-vidya-niketan