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चरस तस्करी के इस आरोपी को न्यायालय से मिला दंड, 10 साल की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा:- चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपित को 10 साल के कारावास की सजा व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई , अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा|
बरेली नवाबगंज निवासी सुखबीर सिंह पर चरस तस्करी का आरोप था और वाहन चैकिंग के दौरान 14 अगस्त 2018 को लमगड़ा की पुलिस टीम ने शहरफाटक के समीप 1624 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया| यह चरस एक बैग में रखी गई थी| मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला जहां अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह प्रस्तुत किए, जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चन्द्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल,विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने प्रबल पैरवी की, परीशीलन के बाद न्यायालय ने धारा 80/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त सुखबीर सिंह को 10 साल के कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई|

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