संविधान या संसदीय कानून के तहत नहीं किया गया है पीएम केयर्स फंड का गठन, सरकार का इसमें नियंत्रण नहीं : केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर उसका या किसी…

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान बनाए गए पीएम केयर्स फंड पर उसका या किसी राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। साथ ही कहा कि इसका गठन संविधान या संसदीय कानून के तहत नहीं किया गया है। यह स्वतंत्र चैरिटेबल ट्रस्ट है।

जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद को पीठ के समक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा दाखिल हलफनामे में यह बात कही गई है। पीएम केयर्स फंड को ‘राज्य घोषित करने और इसे सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में लाने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं के जवाब में यह हलफनामा दाखिल किया गया है।