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बड़ी खबर: कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत (harak singh rawat) को 3 माह की सजा, ये है मामला पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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Big news: Cabinet minister harak singh rawat sentenced to 3 months

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रुद्रप्रयाग, 10 नवंबर 2020
उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर है जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत (harak singh rawat)
को 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में व्यवधान पैदा करने के मामले में 3 माह की सजा सुनाई है।

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साल 2012 के विधानसभा चुनाव में डॉ. हरक सिंह रावत (harak singh rawat) और उनके चार समर्थक वीरेंद्र बुटोला, अंकुर रौथाण, वीर सिंह बुडेरा के साथ ही रघुवीर सिंह के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना और प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा था

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मामले में रुद्रप्रयाग सीजेएम कोर्ट में मुकदमा चला। न्यायालय ने मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत (harak singh rawat) को कोर्ट में हाजिर होने का समन दिया था, लेकिन मंत्री पूर्व में उपस्थित नहीं हो सके थे 8 फरवरी को मंत्री सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए, जहां लगभग एक घंटे की प्रक्रिया के बाद उन्हें जमानत मिली।

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