30 मई 2020, breaking- lock down extended till June 30, know what will happen in unlock 1.0
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन को आगे बढ़ाया दिया गया है। केन्द्र सरकार ने आज unlock 1.0 को लागू करते हुए इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। unlock 1.0 जो कि 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा के दौरान अनेक परिवर्तन किए गए हैं। कुछ प्रमुख इस प्रकार है ।
1- 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, सैलून खोलने की परमिशन दी गई है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जा सकता है।
2- स्कूल, कॉलेजों को खोलने के लिए छात्रों, अभिभावकों आदि से चर्चा की जाएगी तथा राज्य सरकार अपने विवेक अनुसार निर्णय लेंगे। कोरोना कंटेनमेंट जोन को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएंगे।
3- पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी पास की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है।
4- पूरे देश में रात 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। जिम, पार्क, सिनेमा हॉल आदि फिलहाल बंद रहेंगे।
5- अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
संक्षेप में यहां देखें गाइड लाइन
देश में 1 जून से 30 जून तक नई रियायतों के साथ बढ़ा लॉकडाउन नाम दिया अनलाँक डाउन 1
अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी.
सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति.
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे.
अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क जल्द खुलने की संभावना जल्द होगा तारीख का एलान.
कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट.
एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की नही होगी जरुरत.
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से रहेगी प्रतिबंधित.
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