नैनीताल हाईकोर्ट ब्रेकिंग — अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक (Almora Zila Sahkari Bank) में नियुक्ति के अंतिम परिणाम पर लगी रोक

Newsdesk Uttranews
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uttarakhand high court file photo

अगली सुनवाई होने तक Almora Zila Sahkari Bank में नियुक्ति के अंतिम परिणाम पर लगी रोक

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक (Almora Zila Sahkari Bank) में की जा रही भर्तियों पर सुनवाई करते हुए अल्मोड़ा जिला सहकारी बैं और रजिस्ट्रार सहकारिता को 5 सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट के जरिये जबाब दाखिल करने को कहा है।और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक में नियुक्ति के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है।


कोर्ट ने कहा है कि पदों को भरने के लिये अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक (Almora Zila Sahkari Bank)
द्वारा विज्ञापन पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है। और बैंक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर सकता है मगर भर्ती का अंतिम परिणाम कोर्ट की अगली सुनवाई तक घोषित नही कर सकता।

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अल्मोड़ा निवासी विवेक बिष्ट ने अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक (Almora Zila Sahkari Bank) में याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने विगत 15 जनवरी को सुनवाई की। ज्ञातव्य है कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक के सहायक और गार्ड के कुल 49 पदों के लिये 2 विज्ञप्ति निकाली गई थी।

याचिकाकर्ता विवेक बिष्ट ने संबंधित जिले के निवासी को उस जिले के पदों पर नियुक्ति में वरीयता दिये जाने पर आपत्ति प्रकट की थी। उनकी ओर से कहा गया कि यह नैनीताल हाईकोर्ट के त्रिवेणी चंद्र पाण्डे और राज्य सरकार और अन्य के मामले में 2014 में दिये गये निर्णय का भी उल्लंघन है। वही बैंक की ओर से सौरभ चौधरी और भारत सरकार के मामले में 2002 में आये निर्णय को आधार बनाया गया। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतिम परिणाम पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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