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तो अल्मोड़ा में भी दोपहिया वाहन पर पिछली सवारी के लिये भी हेलमेट ना पहनने पर होगा चालान

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। प्रदेश के कई शहरों में दोपहिया वाहनों में पिछली सवारी के लिये हेलमेट अनिवार्य होने के बाद अब अल्मोड़ा में भी जल्द ही इस निर्णय को लागू करने की योजना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी ने बताया कि उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन संख्या 2112/2011 अरुण कुमार बनाम उत्तराखण्ड सरकार मे पारित निर्णय एंव मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 तथा उत्तराखण्ड सरकार की 20 मई 2016 को जारी अधिनिसूचना अधिसूचना द्वारा दुपहिया वाहनों मे पिछली सवारी के लिये भी हेलमेट अनिवार्य किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा ने सभी जनपद वासियों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिये इस निर्णय के पालन करने की अपील की है। उन्होने सभी से अपील की है कि दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले दोनों व्यक्तियों से हेलमेट पहनने की अपील की है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस संबध में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान समाप्त होने के बाद पुलिस दोपहिया वाहनों में सवार दोनो व्यक्तिओं द्वारा हेलमेट ना पहनने पर विधिसम्मत कार्यवाही करेगी। माना जा रहा है कि 15 अगस्त या फिर छात्र संघ चुनावों के बाद अल्मोड़ा में भी दोपहिया वाहनों में दोनो सवारियों के लिये हेलमेट अनिवार्य कर दिया जायेगा।

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