Almora Breaking: बहुचर्चित भुवन जोशी हत्याकांड मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। जिले के दन्या थाना क्षेत्र के बहुचर्चित भुवन जोशी हत्याकांड मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अ​र्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त ने धारा 323, 504, 506, 147, 149 एवं 304 के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। 
 

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बुधवार यानि आज मामले की सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादी मुकदमा गोविन्द जोशी द्वारा 29 अप्रैल 2021 को अपने भाई भुवन जोशी की मारपीट व हत्या के मामले में थाना दन्या तहसील भनोली में एक लिखित तहरीर सौंपी थी। अभियुक्त पक्ष के द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल है तथा गवाह नन्दन सिंह आदि द्वारा वीडियों में मारपीट करने वाले अभियुक्त उपरोक्त की पहचान की गयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी भुवन जोशी की मृत्यु उसके सिर में आई चोटों के कारण हुई है। 
 

अभियुक्त गोपाल सिंह पुत्र दीवान सिंह, निवासी ग्राम भूरा रानी दुर्गा कालौनी रुद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर हाल पता ग्राम सल्फड़ थाना दन्या जनपद अल्मोड़ा द्वारा वादी मुकदमा का भाई भुवन जोशी के साथ जानबूझकर मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। 
 

जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त अभियोजन साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर प्रभावित कर सकता है और अभियुक्त के फरार होने का अन्देशा बना हुआ है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। 

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