अल्मोड़ा (Almora), 09 जून 2021- भुवन जोशी हत्याकांड मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने 6 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की है। सभी अभियुक्तों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
न्यायालय द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों को सुना गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 29 अप्रैल 2021 को वादी मुकदमा गोविंद जोशी ने थाना दन्या में एक लिखित तहरीर थी।
जिसमें उनके भाई को आरासलपड़ के ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई। जिससे उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामला सोशल मीडिया में खूब चर्चाओं में आया है। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
अभियुक्त दीवान सिंह, बसंत बल्लभ पांडे, दया किशन पांडे, नर सिंह, हरीश चंद्र पांडे, शिवदत्त पांडे, निवासी आरासलपड़ तहसील भनोली द्वारा न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि अगर अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते है व उनके फरार होने का भी अंदेशा है। न्यायालय द्वारा सभी 6 अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

