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न्यायालय का अहम फैसला -पत्नी की हत्या का प्रयास करने वाले इस पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पत्नी को धोखे से खाई में फैंक गया था अभियुक्त, अपराध में शामिल चालक को भी मिली उम्र कैद की सजा

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा :- लैंगिक अपराध व हत्या के प्रयास के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इन अभियुक्तों में एक पीड़िता का पति है जबकि दूसरा वाहन चालक है, आरोपी एक साजिश के तहत पीड़िता को सल्ट क्षेत्र में एक खाई में फैंक गया था साजिश में वाहन चालक ने भी अभियुक्त का साथ दिया था | इस फैसले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है |
न्यायालय ने पीड़िता के पति अभियुक्त गाजियाबाद निवासी सूरज पाल को आइपीसी की धारा 376(2) व 307/34 दो धाराओं में अलग अलग उम्र कैद की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई |अभियुक्त को धारा 366 के तहत 10 साल की सजा व 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई | जबकि घटना में शामिल व अभियुक्त का वाहन चालक सोहन सिंह को धारा 376(2) में उम्र कैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई |आरोपी को न्यायालय नें 307/34 का भी दोषी माना और 10 साल की सजा व दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई | अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं |
घटनाक्रम के अनुसार 14 अक्टूबर 2018 को मरचूला सल्ट के पास एक व्यक्ति संदीप नेगी ने खाई से एक महिला के चीखने की आवाज़ सुनी उसने महिला को बाहर निकाला आपबीती सुन पुलिस को सूचना दी | पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसका सूरज पाल के साथ 27 अगस्त 2018 को घरवालों की मर्जी से विवाह हुआ था, विवाह के कुछ दिन बाद सूरज पाल उसे वैष्णोदेवी घुमाने के के बहाने कार से इस मार्ग से लाया जहां बारी बारी से दोनों ने उसके साथ संबंध बनाए और जान से मारने की नीयत से उसे खाई में धकेल दिया | मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चन्द्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी ने प्रबल पैरवी की और 9 गवाह पेश किए, निर्भया प्रकोष्ठ की अभिलाषा तिवारी ने भी सहयोग दिया| परिशीलन के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को उक्त सजा से दंडित किया |

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