uttarakhand- शीतकालीन अवकाश रद्द करने पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी, कहा— कार्मिकों की सेवा शर्तों के लिए बने अधिनियम

Newsdesk Uttranews
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uttarakhand- Resenting teachers on canceling winter vacation

देहरादून, 25 दिसंबर 2020
अनुसूचित जाति—जनजाति शिक्षक एसोसिएशन, उत्तराखंड (uttarakhand)
की ऑनलाइन बैठक में विद्यालय शिक्षा विभाग के शीतकालीन अवकाश संबंधी सचिव के आदेश के परिपेक्ष में प्रांतीय स्तर पर चर्चा की गई।

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वक्ताओं ने कहा कि किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए विषय को कैबिनेट में लाया जाए, उस पर समिति बनाई जाए। सभी कार्मिक संघों से राय ली जाए रिपोर्ट को विधायकों व आम जनमानस की राय भी ली जाए। जिसके बाद सदन में प्रस्तुत उस पर चर्चा—परिचर्चा कराई जाए और फिर निर्णय लिया जाए।(uttarakhand)

उत्तराखंड (uttarakhand) की ऑनलाइन बैठक में शीतकालीन अवकाश रद्द करने के मामले को लेकर वक्ताओं ने कहा कि इससे पूर्व ना तो कार्मिक संघों को विश्वास में लिया गया ना उनसे से वार्ता की गई और वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को केवल एक आदेश के द्वारा बदल दिया गया। इसे विभाग का तानाशाही पूर्ण रवैया बताया।

प्रांतीय अध्यक्ष संजय भाटिया ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत कार्मिकों की सेवा शर्तों आदि के लिए अधिनियम बनाया जाना चाहिए।
प्रांतीय महामंत्री जितेंद्र सिंह बुटोइया ने इस बावत प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है कि प्रदेश में सभी कार्मिकों के लिए उनकी सेवा शर्तें अधिनियम बनाते हुए निर्धारित की जाए।

उन्होंने कहा कि अधिनियम ना होने से कभी भी किसी अधिकारी के द्वारा एक आदेश लागू कर व्यवस्था को बदल दिया जाता है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार देखने में आया है की कार्मिक को उसकी सेवानिवृत्ति से कुछ समय पूर्व निलंबित कर दिया जाता है और वह प्रकरण सेवानिवृत्ति के बाद तक भी चलता रहता है जिसके कारण पत्नी और बच्चे भी प्रभावित होते हैं।

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बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय कुमार संयुक्त मंत्री विजय बैरवाण, संगठन मंत्री सुरेंद्र शमशेर जंग, कार्यालय मंत्री राकेश कुमार, मीडिया प्रभारी संजय कुमार, प्रचार सचिव हरिलाल राज, रघुवीर सिंह तोमर, मंडलीय मंत्री संजय कुमार एवं जिला अध्यक्ष व जिला मंत्री शामिल थे।

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