खुशखबरी- उत्तराखंड में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को अब नहीं मिलेगी पुनः नियुक्ति Rejoining, शासनादेश जारी

Newsdesk Uttranews
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rejoining of retired government persons is blocked in uttarakhand

देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में भविष्य देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य की त्रिवेंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद पुनः र्नियुक्ति (rejoining) की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से 8 सितंबर को शासनादेश भी जारी कर दिए गए है। सरकार के इस नियम से नई भर्ती प्रक्रियाओं में भी तेजी आने की उम्मीद है।

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शासनादेश के मुताबिक किसी विभाग में यदि कोई रिटायरमेंट कर्मचारी पुनः र्नियुक्ति लेता है तो विभाग प्रमाण पत्र देगा कि रिटायरमेंट कर्मचारी के पद पर विभाग में कोई काम नहीं कर सकता है। अब रिटायरमेंट कर्मचारी की नियुक्ति का रास्ता आसान नहीं होगा क्योंकि यदि कोई रिटायरमेंट कर्मचारी पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो विभाग आसानी से प्रमाण पत्र नहीं देगा कि उनके विभाग में कोई दूसरा कर्मचारी पुनः नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी का काम नहीं कर सकता है।

जारी शासनादेश देखें

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