नया वोटर आईडी बनाना हो या सुधार, स्थानांतरण आदि करना हो, ऐसे करें आनलाईन एप्लाई

Newsdesk Uttranews
2 Min Read

निर्वाचन आयोग, भारत सरकार ने अपने प्रत्येक नागरिक के लिए एक मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) प्रदान करने की सुविधा दी है। यह वोटर कार्ड प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए होने वाले चुनावों में मतदान के साथ-साथ भारतीय नागरिक की विशिष्ट पहचान के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 18 वर्ष पूर्ण कर चुके कोई भी भारतीय स्त्री या पुरुष इस पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

new-modern

अब आप ऑनलाइन भी मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको आवश्यक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, पासपोर्ट आदि के साथ आवश्यक जानकारी ऑनलाइन फॉर्म में भरनी होगी। अधिक कार्यवाही के लिए दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। Click here to access website , आवेदन करते समय अपने राज्य और विधानसभा/संसदीय क्षेत्र का चुनाव सोच समझ करें और नाम, उम्र और पता जैसी जानकारी को दस्तावेजों से मिलान करने की बाद ही फॉर्म में भरें।

अगर आपका मतदाता प्रमाण पत्र बना हुआ है परन्तु आप उसकी प्रविष्ठियां चेक करना चाहते हैं, सुधार कराना चाहते हैं, स्थानांतरण कराना चाहते हैं या किसी मतदाता की मृत्यु हो जाने आदि के कारण पंजीकरण रद्द कराना चाहते हैं तो भी आप ऊपर दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं।

आप अपने क्षेत्र के नजदीकी निर्वाचन कार्यालय, नगरपालिका कार्यालय/ग्राम प्रधान/बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ)/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि से मिलकर भी मतदाता पहचान पत्र के बारे में जानकारी ले सकते हैं तथा नया आवेदन/ सुधार आदि कार्य फॉर्म भर कर ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं।