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ब्रेकिंग न्यूज: प्राथमिक स्कूल व जूनियर हाईस्कूलों के विलय(Merge) पर हाईकोर्ट (High court) ने लगाई रोक, पढ़े पूरी खबर

UTTRA NEWS DESK
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नैनीताल, 18 मार्च 2020
उत्तराखंड के प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूलों के विलनीकरण (Merge) पर हाईकोर्ट (Highcourt) ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है।

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प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाईस्कूलों के विलय (Merge) के खिलाफ दायर जनहित याचिका को लेकर आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

दरअसल नैनीताल, हल्द्वानी निवासी गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट (Highcourt) में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शिक्षा विभाग विभाग उत्तराखण्ड ने एक शासनादेश जारी किया है जिसमें 4 किमी तक की परिधि के प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में विलय (Merge) की व्यवस्था की जा रही है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धाराओं का खुला उल्लंघन है। जबकि भारत सरकार द्वारा पारित अधिनियम में प्रावधान है कि बच्चे के निवास से 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किमी की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए।

याचिकाकर्ता का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इसी का आधार मानकर विद्यालय खोले थे। लेकिन इन विद्यालयों की निर्वाचित प्रबन्धन समितियों को बिना किसी आदेश के अस्तित्व विहीन किया जा रहा है।

याचिकर्ता का यह भी कहना है अगर स्कूलों का विलनीकरण (Merge) किया जाता है तो छात्र—छात्राओं को अपने घरों से कई किमी की दूरी लांघ पढ़ने के लिए जाना पड़ सकता है।