प्रमोशन में आरक्षण (Promotion reservation): कर्मचारियों की हड़ताल पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए फैसला

UTTRA NEWS DESK
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नैनीताल, 11 मार्च 2020
प्रमोशन में आरक्षण (Promotion reservation) के खिलाफ बेमियादी हड़ताल पर चल रहे उत्तराखंड जनरल—ओबीसी ईम्प्लाइज एसोसिएशन के कर्मचारियों के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार यानि आज हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए निस्तारित कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार पर फैसला छोड़ते हुए कहा कि सरकार हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई को सक्षम है वही, कोर्ट में सरकार ने कहा हड़ताल खुलवाने के प्रयास किए जा रहे है।

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न्यायमूर्ति रवि मलिमथ व न्यायमूर्ति शुधांशु धूलिया की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हड़ताल समाप्त करने को कर्मचारी यूनियन से लगातार वार्ता चल रही है। दो से तीन दिन में हड़ताल समाप्त हो जाएगी। इस पर कोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित कर दी।

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देहरादून निवासी ललित कुमार ने कर्मचारी हड़ताल को लेकर न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि प्रदेश भर में जनरल ओबीसी के लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण (Promotion reservation) के खिलाफ बीती 2 मार्च से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से सभी राजकीय कार्य बाधित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि या तो कर्मचारी अपनी बेबुनियाद हड़ताल को वापस लें, या फिर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

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सभी दलीले सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार पर फैसला छोड़ते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।

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