उन्नाव रेप कांड मामले में भाजपा के निष्काशित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार

BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar convicted in Unnao rape case

उत्तरा न्यूज डेस्क— उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उन्नाव में रेप और अपहरण के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सह अभियुक्त शशि सिंह को आरोपों से बरी कर दिया है। 19 दिसंबर को सेंगर के सजा पर बहस होगी।

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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद न्यायाधीश शर्मा ने पांच अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की। तीस हजारी अदालत ने सीबीआई को चार्जशीट में देरी के लिए फटकार भी लगाई।

भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर पर 2017 में एक नाबालिग का अपहरण करने और उससे दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में सह आरोपी शशि सिंह पर भी मुकदमा चल रहा था। इस मामले में पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए एम्स में विशेष अदालत लगाई गई थी।अदालत ने इसी साल 9 अगस्त को सेंगर व अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोग तय किया था।

विशेष अदालत ने सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 363 , 366, 376 और पॉक्सो की धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया गया था।बताते चलें कि उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए थे।

यह भी महत्वपूर्ण है कि इसी मुकदमे के सिलसिले में बीते 28 जुलाई को पीड़िता, उसके वकील व परिवार के अन्य सदस्य रायबरेली जा रहे थे। तभी उनकी कार को एक ट्रक टक्कर मार दी थी। इसमें पीड़िता की चाची व मौसी की मृत्यु हो गई थी। पीड़िता व उसका वकील गंभीर रुप से जख्मी हुए थे। पीड़िता व उसके वकील को एम्स लाया गया था। पीड़िता ने सीबीआई के सामने हादसे के पीछे सेंगर का हाथ बताया था।