जाली नोट बाजार में चलाने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा,20 हजार का अर्थदंड इन धाराओं में हुई सजा

Newsdesk Uttranews
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उत्तरा न्यूज अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के चौखुटिया बाजार में नकली नोट (Fake note)चला रहे अभियुक्त को न्यायालय ने 10 साल की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियुक्त नौशाद निवासी लैदा मुरादाबाद को अपर सत्र न्यायाधीष(Additional Sessions Judge) आरके श्रीवास्तव ने धारा 489 बी में 10 साल की सजा और 20 हजार का अर्थदंड अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने धारा 489सी में 7साल की सजा और 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अभियुक्त को धारा 174 क में 3वर्ष की सजा और 20 हजार का अ​र्थदंड अ​र्थदंड जमा नहीं करने पर 2माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन कहानी के अनुसार (According to the prosecution story)10 जून 2011 को एक महिला चौखुटिया बाजार (choukhutiya bazar) में पृथ्वीराज जोशी की दुकान में आई और 30 रुपये का फोन रिचार्ज कूपन खरीद कर 500 का नोट दिया। दुकानदार ने उसे 470 रुपया वापस दिया। इसकी बाद महिला क्रांतिवीर चौराहे की ओर बढ़ गई जहां उसे पकड़ लिया गया। महिला शमा परवीन की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही अभियुक्त नौसाद वहां से फरार हो गया। शमा परवीन पूर्व में भी न्यायालय द्वार दंडित किया जा चुका था।

पुलिस के अनुसार अभियुक्त नौसाद ने बाजार में ही एक होटल में कमरा लिया था वहां भी होटल मालिक को 5सौ रुपये का नोट दिया था। जिसे जांचने पर वह भी नकली निकला। वहां उसके पास से हजार रुपये के 29 नोट नकली निकले। इस बीच पुलिस ने 12 अक्टूबर 2011 को अभियुक्त को गिरफ्तार(Arrested) कर लिया। मामले का विचारण अपर मुख्य न्यायाधीश की अदालत में चला जहां अभियोजन की ओर से 10 गवाह परिलक्षित कराए गए। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैल्वाल,विशेष लोक अभियोजक सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भूपेन्द्र जोशी एवं सहायक शासकीय ​अधिवक्ता हरीश मनराल ने प्रबल पैरवी की। परीशीलन के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उक्त सजा से दंडित किया।