हाईकोर्ट ने जाना भिक्यासैंण मरचूला मोटर मार्ग का हाल।

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अब दो सितम्बर को होगी अगली सुनवाई

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हाईकोर्ट ने भिकियासैंण मर्चूला मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान मलबा रामगंगा नदी में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने लोनिवि व वन विभाग से नदी से मलबा हटाने को लेकर जानकारी तलब की है। इसके लिए आगामी सोमवार 2 सितंबर का समय दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हल्द्वानी निवासी गुरविंदर सिंह चढ्ढा ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि लोनिवि के तहत भिकियासैंण मर्चूला मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसका ठेकेदार मलबे को चयनित डंपिंग जोन के बजाय रामगंगा नदी में डाल रहा है। हालत यह है कि रामगंगा नदी का मार्ग बाधित हो गया है। यह नदी रामनगर के कार्बेट पार्क से होकर गुजरती है। पार्क के जानवर इसी नदी का पानी पीते हैं। यहां मगरमच्छ और घड़ीयाल प्रजाति हैं। लेकिन मलबा होने से नदीं का प्रवाह रुकने का खतरा बना है। इस पर संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई के बाद नदी से मलबा हटाने को लेकर लोनिवि और वन विभाग से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई सोमवार 2 सितंबर को होगी।