ब्रेकिंग : रामनगर में लैंड यूज़ बदलने पर हाई कोर्ट नैनीताल ने लगाई रोक

Newsdesk Uttranews
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नैनीताल। एक बड़े फैसले में नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के फलपट्टी क्षेत्र में आवासीय कालोनियो के निर्माण और स्टोन क्रेशर लगाने के साथ साथ फल पट्टी क्षेत्र का भूमि प्रयोग बदलने पर रोक लगा दी है । न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत प्रयोजन पर प्रयोग करने पर रोक नहीं है, परंतु व्यवसायिक प्रयोजन पर लैंड यूज मसलन कालोनी, स्टोन क्रेशर पर यूज चेंज नहीं होगा।
बता दें कि दि संडे पोस्ट के संपादक अपूर्व जोशी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर में लीची और आम के उत्पादन क्षेत्र के 26 गांव इस दायरे में हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रदेश सरकार को 1995 के फल पट्टी सरंक्षण अधिनियम का पालन करने के आदेश दिए है। सरकार को निर्देश दिए हैं कि फल पट्टी क्षेत्र में केवल व्यक्तिगत घर का निर्माण किया जा सकेगा। याचिका के निस्तारण तक फल पट्टी क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी या भू उपयोग परिवर्तित कर कृषक भूमि को अकृषक घोषित करने का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

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