उत्तराखण्ड में अब 27 के बजाय 28 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, बैंक-ट्रेजरी भी रहेंगे बंद, शासन ने जारी किया आदेश

देहरादून। उत्तराखण्ड शासन से इस समय की एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहार ‘ईद-उल-जुहा’ (बकरीद) के…

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देहरादून। उत्तराखण्ड शासन से इस समय की एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहार ‘ईद-उल-जुहा’ (बकरीद) के मौके पर पूर्व में घोषित सरकारी छुट्टी की तारीख में बड़ा बदलाव कर दिया है। शासन द्वारा जारी ताजा संशोधित अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में बुधवार 27 मई 2026 के स्थान पर बृहस्पतिवार 28 मई 2026 को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) रहेगा।

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सचिव राजेन्द्र कुमार द्वारा मंगलवार 26 मई 2026 को इस संबंध में एक आधिकारिक संशोधित विज्ञप्ति और शासनादेश जारी किया गया है। शासन ने यह निर्णय त्योहार की सही तिथि और सम्यक विचारोपरांत लिया है। पूर्व में 27 मई को ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी तय की गई थी, जिसे अब संशोधित कर 28 मई कर दिया गया है।


निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के तहत बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंद
शासनादेश के मुताबिक, निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने कि 28 मई 2026 (बृहस्पतिवार) को प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ राज्य के भीतर स्थित सभी सरकारी व निजी बैंक, मुख्य कोषागार (Treasuries) और उप-कोषागार भी पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया है।


समस्त जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी
सचिव राजेन्द्र कुमार के हस्ताक्षरों से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही और तत्काल अनुपालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निबंधक, राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), कुमाऊं व गढ़वाल के मंडलायुक्तों सहित सूबे के सभी जिलाधिकारियों (DM), समस्त विभागाध्यक्षों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) व स्टेट बैंक (SBI) के महाप्रबंधकों को भेज दी गई है। शासन ने स्पष्ट किया है कि मूल विज्ञप्ति की अन्य सभी शर्तें और नियम यथावत रहेंगे।

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