UPSC सिविल सेवा परीक्षा 24 को,अल्मोड़ा में 6 केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू

अल्मोड़ा। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) नई दिल्ली द्वारा आयोजित देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से…

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अल्मोड़ा। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) नई दिल्ली द्वारा आयोजित देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रशासनिक तैयारियां कर ली हैं। आगामी रविवार यानी 24 मई 2026 को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:00 बजे से अपरान्ह 4:30 बजे के बीच होने वाली इस परीक्षा लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

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परगना मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अल्मोड़ा संजय कुमार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (पूर्ववर्ती धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं।


विस्तृत जानकारी के अनुसार, प्रशासन को कतिपय असामाजिक एवं शरारती तत्वों द्वारा परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था को प्रभावित करने या गड़बड़ी फैलाने का इनपुट मिला था, जिसके चलते ये निरोधात्मक कदम उठाया गया है। एसडीएम संजय कुमार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दिन चिन्हित किए गए सभी 6 मुख्य परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि के भीतर कोई भी बाहरी या अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबंध केवल परीक्षार्थियों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अधिकृत प्रशासनिक कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।


इन 6 परीक्षा केंद्रों पर रहेगा कड़ा पहरा, उल्लंघन करने पर दर्ज होगा मुकदमा
प्रशासन द्वारा जिन परीक्षा केंद्रों के आस-पास निषेधाज्ञा लागू की गई है, उनमें सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान (मेडिकल कॉलेज), रैमजे इण्टर कॉलेज, अल्मोड़ा इण्टर कॉलेज, एडम्स इण्टर कॉलेज, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का लोअर कैम्पस, मिडिल कैम्पस एवं अपर कैम्पस शामिल हैं।

आदेश के तहत इन केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुंड बनाकर खड़े नहीं हो सकेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा या धारदार हथियार ले जाने, ईंट-पत्थर एकत्र करने और बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने या भाषण देने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति इस सरकारी आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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