देहरादून। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में लम्बे समय से कार्यरत संविदा दैनिक तदर्थ कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों में लगातार 10 साल सेवा करने वाले संविदा दैनिक तदर्थ अथवा समकक्ष कर्मचारीयों को नियमित करने का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार 5 दिसंबर को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
बताते चलें कि दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों को नियमित किए जाने हेतु विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 जारी की गई। उत्तराखंड सरकार के सचिव कार्मिक शैलेश बगोली की ओर से जारी इस संशोधित नियमावली के अनुसार दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिक विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 04.12.2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निररंतर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो।
