बंबई हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कपल ने कहा था कि उन्होंने पहले भी विदेश यात्रा की है और हर बार जांच में पूरा सहयोग किया है इसलिए इस दौरान भी उन्हें विदेश जाने की इजाजत दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने किसी भी तरह की छूट देने से साफ मना कर दिया। मुख्य सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख ने बताया कि शिल्पा और राज के खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराध के मामले लंबित हैं इसलिए उन्हें यात्रा की अनुमति देना जोखिम भरा हो सकता है। न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायाधीश गौतम अंखड की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू को याचिका का जवाब 8 अक्टूबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया है जिससे इस मामले पर आगे सुनवाई होगी।
याचिका में शिल्पा और राज ने अपनी आने वाली इंटरनेशनल यात्राओं का भी जिक्र किया जिसमें लॉस एंजेल्स को 21 से 24 अक्टूबर तक काम के लिए, कोलंबो और मालदीव के अपने होटल विस्तार के लिए 26 से 29 अक्टूबर तक, और दुबई और लंदन राज कुंद्रा के माता पिता से मिलने के लिए 20 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक शामिल हैं।
इस साल अगस्त में मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था और सितंबर में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।
