अब सोशल मीडिया पर रील बनाकर या ब्रांड डील से कमाई करने वालों को इनकम टैक्स देना होगा। आयकर विभाग में कंटेंट क्रिएटर के लिए भी प्रोफेशनल कोर्ट्स 16021 लागू किया है। इसके तहत अब लाइक व्यू और ब्रैंड प्रमोशन करने पर होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा।
कैसे देना होगा टैक्स?
डिजिटल प्लेटफॉर्म से होने वाली आय को अब ITR-3 या ITR-4 फॉर्म में दर्ज करना अनिवार्य।
धारा 44 ADA के तहत अनुमानित आय पर टैक्स छूट का लाभ ITR-4 में मिलेगा।
अगर सालाना आय 50 लाख रुपए से कम है तो 50% यानी 25 लाख पर टैक्स लगेगा।
50 लाख से ज्यादा इनकम वालों को ऑडिट भी कराना होगा।
क्यों किया बदलाव?
ज्यादातर इनफ्लुएंसर अपनी कमाई को अन्य प्रोफेशनल कैटेगरी में दिखाते हैं। इससे आयकर विभाग को उनका असली पेशा और आय का स्रोत पता नहीं चलता था।
देश में इनफ्लुएंसर्स की संख्या 2020 में करीब 10 लाख थी जो 2024 में बढ़कर 40 लाख से ज्यादा हो गई
टॉप इंडियन इन्फ्लुएंसर्स
कैरी मिनाटी – 21.3M
भुवन बाम – 20.8M
अमित भड़ाना – 9.8M
प्रजकता कोली – 8.8M
जाकिर खान – 7.8M
