गूगल पर सर्च की गई यह चीजें आपको दिखा सकती है जेल का रास्ता, साथ ही लगेगा लाखों रुपए का जुर्माना

भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए अधिकतर लोग Google का इस्तेमाल करते हैं। गूगल पर लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जब भी…

भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए अधिकतर लोग Google का इस्तेमाल करते हैं। गूगल पर लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जब भी किसी को कोई किसी विषय के बारे में जानकारी लेनी होती है तो वे गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हैं।लेकिन अगर आपने इनके बारे में गलती से भी गूगल पर सर्च कर लिया तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। जानते हैं कि गूगल पर कौन सी ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में सर्च नहीं करना चाहिए।

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आइए हम आपको बताते है।

1. चाइल्ड पोर्न:चाइल्ड पॉर्न बनाना या देखना दोनों ही गैरकानूनी हैं। ऐसे में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी चीजें गूगल पर कभी सर्च नहीं करनी चाहिए। ऐसा करते पकड़े जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

2. बम बनाने का तरीका:गूगल पर कभी भी बम बनाने का तरीका सर्च नहीं करना चाहिए। इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। यहां तक आपको जेल जाने तक की नौबत भी आ सकती है। गूगल इस तरह की सर्च को गंभीरता से लेता है। ऐसे शब्द सर्च करने वाले यूजर का आईपी एड्रेस गूगल तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दे देता है। ऐसे में आप सिक्योरिटी एजेंसियों के शक के दायरे में आ सकते हैं।

3. गर्भपात:गूगल पर गर्भपात के बारे में भी सर्च करना महंगा पड़ सकता है। अगर आप गूगल पर यह सर्च करते हैं कि गर्भपात कैसे करना है तो यह गैरकानूनी होता है। ऐसा करने से आपको जेल जाना पड़ सकता है

। 4. प्राइवेट फोटो और वीडियो:सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि किसी की भी फोटो या वीडियो बिना किसी के परमीशन के शेयर करना अपराध है। इससे आपको जेल जाना पड़ सकता है।

5. पीड़िता का नाम और फोटो शेयर करना:किसी ऐसी पीड़िता की फोटो या नाम को शेयर करना जिसके साथ छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार हुआ, गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया आदि पर किसी भी ऐसी महिला की फोटो पोस्ट नहीं करेगा। ऐसा करने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है।

6. फिल्म पाइरेसी:फिल्म पाइरेसी को लेकर भी कड़े कानून बनाए गए हैं। ऐसे में गूगल से पाइरेटेड फिल्में डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। अगर आप फिल्म पाइरेसी में लिप्त पाए गए तो आपको सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत न्यूनतम 3 साल की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।