अरविंद केजरीवाल को फिर लगा झटका, रहेंगे अभी हिरासत में, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Smriti Nigam
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हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर अब रोक लगा दी है। कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य एकत्र किए होंगे, जो वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहते होंगे।
यह तथ्य याचिका के लिए जरूरी भी है। सुबह हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल और एड की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित किया।

ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजे राजू ने सीएम को राहत दिए जाने का विरोध किया। कोर्ट ने सीएम की तरफ से पेश हुए वकीलों की फौज पर भी आपत्ति जताई। ईडी का कहना था कि गोवा इलेक्शन को फंड करने के लिए सीएम केजरीवाल के साउथ ग्रुप को शराब नीति की मदद से फायदा पहुंचाया। बदले में गोवा चुनाव में उन्हें भरपूर फंड दिया गया।

सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी दिन का दिन हम तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास गिरफ्तारी का अधिकार है। गिरफ्तारी की चाहत को पूरा करने के लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं।

सिंघवी ने कहा, ‘प्रॉसिक्यूशन का पहला केस अगस्त 2022 में शुरू हुआ और केजरीवाल को पहले संबंध अक्टूबर 2023 में आया सहयोग नहीं करना इसकी जांच एजेंसी ने हाल ही के दिनों में बहुत दुरूपयोग किया है।  लगे आरोपों को स्वीकार नहीं कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या ये सही होगा?’ अगर ये मेरी भूमिका की जांचकरना चाहते हैं तो भी चुनाव के दो महीने पहले गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है. यहां तक कि अभी इन्हें मेरी भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं है, संदेह है. ऐसा क्या है जो गिरफ्तारी के बिना नहीं हो सकता?