Supreme Court: सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट की सुनवाई के बीच FCUs बनाना गलत

Smriti Nigam
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Supreme Court: अपने कामकाज को लेकर जुड़ी अफवाहों को रोकने के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लगाम लगा दी है। अदालत ने कहा कि यह मामला अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है और इस पर सुनवाई हो रही है।

इस पर 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इससे पहले फैक्ट चेकिंग यूनिट को बनाना सही कदम नहीं है। नए आईटी कानून में यह व्यवस्था भी रखी गई है कि इंटरनेट मीडिया पर सर्कुलेट किसी जानकारी को अगर फैक्ट चेकिंग यूनिट अपनी जांच में गलत पता है तो इसे हटाने का तुरंत निर्देश दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गलत तरीके से रोक बताया है। वहीं सरकार ने दलील दी थी कि इस प्रावधान का इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मुफ्त में अनाज बांटने, टैक्स में छूट, तूफान आने की चेतावनी जैसी झूठी खबरों से लोगों को गुमराह किया जाएगा, तो उसे हटवाना जरूरी है।