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उत्तराखंड में सेवा का अधिकार के तहत 370 नई सेवाएं शामिल, यह मिलेंगी सुविधाएं

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देहरादून। उत्तराखंड में जनता से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके अनुसार प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार के तहत 24 विभागों की 370 और नई सेवाओं को शामिल कर दिया है। इसी के साथ कुल अधिसूचित सेवाओं की संख्या 855 हो गई हैं। गुरुवार को अपर सचिव विजय जोगदंडे की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई।

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जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग की कुल 43 सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत नए बिजली कनेक्शन, बिलिंग शिकायत के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है। इसके साथ ही विद्युत कनेक्शन हटाने के लिए 7 दिन और मीटर जांच के लिए 30 दिन, उपभोक्ता के नाम का दाखिल खारिज, कानूनी वारिश के नाम करने के लिए 2 दिन का समय तय किया गया है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के अधीन चरित्र प्रमाणपत्र 1 दिन में जारी होगा। इसके साथ ही कॉशन मनी की वापसी 3 दिन, दस्तावेज सत्यापन 2 दिन और सभी प्रकार के रीफंड का भुगतान के लिए 7 दिन की समय सीमा तय की गई है। साथ ही परिचय पत्र जारी करने के लिए 7 दिन, छात्रावास में प्रवेश के लिए 7 दिन की समय सीमा तय की गई है।

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समाज कल्याण विभाग के अधीन अटल आवास योजना के आवेदन को 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत से खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचाने की समय सीमा तय की गई है। शासन ने मोबाइल टावर की एनओसी प्रदान करने के लिए अधिकतम 15 दिन की समय सीमा तय कर दी है। समय समा तय किए जाने के साथ ही सेवा प्रदान करने वाले अधिकारी ओर प्रथम – द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी तय कर दिए गए हैं।