उत्तराखंड में अब दिव्यांगों के सहवर्ती को भी निःशुल्क यात्रा का लाभ देने के आदेश जारी

उत्तरा न्यूज टीम
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देहरादून। उत्तराखंड रोडवेज प्रबंधन ने दिव्यांगजनों के सहवर्ती के लिए को बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के आदेश देते हुए नियम स्पष्ट किए हैं। प्रबंधन ने कहा कि निशुल्क यात्रा के लिए 100 प्रतिशत दिव्यांगता पत्र की जरूरत नहीं है, बल्कि निशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली 2009 का अनुपालन करें।

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महाप्रबंधक (संचालन) दीपक जैन ने बताया कि नियमावली में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा या अल्पदृष्टि हो, मूक बधिर हो, जिनके एक हाथ या पैर दोनों हाथ या पैर ना हो, पैरालाइज्ड हो, जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो, जो मानसिक रूप से रुग्ण हो उसके सहवर्ती को निशुल्क यात्रा का लाभ दिया जाए। उन्होंने सभी डिपो के सहायक महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर अनुपालन करवाने को कहा है।