मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त की अपील खारिज कर न्यायालय ने सुनाई तीन साल की सजा

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा : छेड़छाड़ और मारपीट के एक मामले में अभियुक्त को सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।
अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त आनंद बल्लभ निवासी ग्राम घुन्योली को मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने एक साल की सजा से दंडित किया था। जिसके बाद अभियुक्त ने सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में एक अपील दर्ज की। न्यायालय द्वारा इस अपील को खारिज कर दिया गया इधर मामले में जिलाधिकारी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता को सजा बढ़ाने के लिए सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील करने को कहा गया । इसमें जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी और पीड़िता के अधिवक्ता हीरा बल्लभ नैलवाल ने मामले की प्रबल पैरवी की। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा डॉ. ज्ञानेंद्र शर्मा ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा से दंडित किया |

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