Almora- चाचा को मौत के घाट उतारने वाले को आजीवन कारावास

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 14 मार्च 2022- हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने अभियुक्त सुभाष तिवारी पुत्र लक्ष्मी दत्त निवासी ग्राम जिगोलीतोली तहसील भनोली(bhanoli) जिला अल्मोड़ा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपित सुभाष पर अपने चाचा की हत्या का आरोप था।


मामला वर्ष 2019 के 16 अप्रैल का है। आरोपित सुभाष तिवारी पर अपने चाचा आनंद तिवारी की हत्या करने का आरोप था। इसके बाद राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचनाधिकारी ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से मामले में 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।


अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैलवाल द्वारा मामले में पैरवी की गई।


विचारण सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त सुभाष तिवारी पुत्र लक्ष्मीदत्त तिवारी, निवासी जिगोलीतोली, तहसील भनोली को आजीवन कारावास(Life imprisonment) व 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


घटना के बाद गांव में मच गई थी सनसनी
अभियोजन कहानी के अनुसार 12 अप्रैल 2019 को सुभाष तिवारी (आरोपित) अपनी माता बसंती देवी व अपने चाचा आनंद तिवारी के साथ पूजा पाठ के लिए अपने गांव जिगोलीतोली, भनोली, अल्मोड़ा आया था।


15 अप्रैल को आरोपी की पैसे के पैसे मांगने को लेकर अपनी माता व चाचा से विवाद हो गया। जिसके बाद 16 अप्रैल 2019 को आनंद ​तिवारी का शव घर से कुछ दूरी पर खेत पर मिला था और मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी थे। मामले में मोती राम तिवारी ने 16 अप्रैल को 2019 को राजस्व पुलिस चौकी दशौला बडियार में तहरीर सौंप एफआईआर दर्ज कराई गई। जिसके बाद राजस्व पुलिस ने आरोपी सुभाष तिवारी को 17 अप्रैल 2019 को ग्राम फल्टिया के पास दबोच लिया था।आरोपी के पास से एक मोबाइल व चाकू भी बरामद किया गया था।