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सावधान ! अब मोटरसाइकिल पर छोटे बच्चों को बैठाना पड़ सकता है भारी, कट सकता है चालान, पढ़िए पूरी खबर

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मोटरसाइकिल पर अकसर आप अपने बच्चे को लेकर यात्रा करते होगे। अगर आप भी उन लोगों में से एक है तो आपका traffic चालान कट सकता है। माता-पिता अकसर अपने बच्चे को साथ बैठाकर scooter और bike पर जाते देखे जाते है।

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नए motor vehicle act के अनुसार 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने two wheeler पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र 4 साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है।

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जानिए क्या है नियम
आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या scooter पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है।

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नए motor vehicle act के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि traffic rules का पालन करें और सुरक्षित रहे।

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इसके अलावा अगर आप बिना licence के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते है तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना या जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में चालान से बचने के लिए गाड़ी चलाते समय हमेशा संबंधित दस्तावेज साथ रखें।

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Two vehicle चलाने वाले ध्यान दें, आपका लापरवाह दोस्त मोटरसाइकिल पर आपके पीछे बैठकर आपके 1000 रुपये खर्च करा सकता है। Helmet नहीं पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और आपका driving licence भी motor vehicle act की धारा 194 सी के तहत 3 महीने की अवधि के लिए अयोग्य हो सकता है।