good news – अगर नही किया है गौरा कन्याधन के लिये आवेदन तो अभी भर दे फॉर्म, 2017 वर्ष के लिये भी कर सकते है आवेदन

Newsdesk Uttranews
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अगर नही किया है गौरा कन्याधन के लिये आवेदन तो अभी भर दे फॉर्म, 2017 वर्ष के लिये भी कर सकते है आवेदन

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चुनाव आते आते उत्तराखण्ड सरकार सभी वर्गो को खुश करने की कोशिशों में जुट गयी हैं। इससे पहले सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करके पंडे, पुरोहितो की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया था। अब सरकार ने गौरा देवी कन्याधन का लाभ लेने के से छूट गयी कन्याओं को इससे लाभान्वित करने के लिये फिर से आवेदन मांगे हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के सचिव, निदेशक हरिचंद्र सेमवाल द्वारा इस संबंध में एक विज्ञापन जारी कर 7 दिसंबर तक आवेदन करने की अपील की गयी है।
​इस विज्ञापन में कहा गया हैं कि ”सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित गौरा देवी कन्या धन योजना को शासनादेश संख्या 1082/XVII ( 4 ) /2017-02/2009 TC दिनांक 15 जून 2017, शासनादेश संख्या 1494/XVII (4)/2017-02/2009-TC दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर “दिनांक 01 जुलाई 2017 से नन्दा गौरा योजना” संचालित की गयी। जिसके अन्तर्गत कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण बालिकाओं एवं उसके उपरान्त निम्न लाभ दिये जाने का प्राविधान किया गया था।

कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर, रू० 5000.00,डिप्लोमा, स्नातक (अविवाहित) उत्तीर्ण करने पर रू० 10000.00 तथा विवाह के समय रु० 16000.00 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान था।
अतः वर्ष 2017 में कक्षा 12वह उत्तीर्ण ऐसी बालिकायें जिन्हें उक्त शासनादेशी अनुसार नवीन नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है अथवा आवेदन करने से वंचित रह गयी है. ऐसी बालिकायें शासनादेश संख्या 1082/XVII (4) / 2017-02/2009 TC | दिनांक 15 जून 2017 एवं शासनादेश संख्या 1494/XVII (4)/2017-02/2009-TC दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के अधीन ‘नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना कार्यालय से सम्पर्क कर निःशुल्क फॉर्म प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित दिनांक 07.12.2021 तक जमा कर सकते हैं।

यह भी सूचित किया जाता है, कि योजना के अन्तर्गत चरणवार लाभ प्राप्त किये जाने हेतु अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा, जिन बालिकाओं द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में समाज कल्याण विभाग में अथवा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में में आवेदन पत्र जमा कर दिये गये हैं और उन्हें उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, वह भी सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र जमा है या नहीं यदि आवेदन पत्र जमा नहीं है, तो वह पुनः अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। वर्ष 2017 में 12 वी उत्तीर्ण बालिकाओं के लिए यह सुविधा एक बार (One Time) प्रदान की जा रही है।

आवेदन पत्र के साथ अपना / माता-पिता का आधार नम्बर तथा पैन कार्ड नम्बर की प्रति भी जमा की जाय, यदि जिन अभ्यर्थियों के पास अपने तथा उनके माता-पिता के पैन कार्ड जारी नहीं है वे पैन कार्ड हेतु आयकर विभाग में अपने निकटतम CSC केन्द्र या साईबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर उसकी रसीद भी आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं। सम्बन्धित बालिका / लाभार्थी के खाते में धनराशि तभी अन्तरित की जायेगी, जब बालिका/लाभार्थी माता-पिता का पैन कार्ड को प्रति कार्यालय में जमा करेंगे। पैन कार्ड को प्रति कार्यालय लाभ दिये जाने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से साथ 05:00 बजे तक बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कर सकते हैं। शासनादेश के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय/बाल विकास परियोजना कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
(हरिचन्द्र सेमवाल) सचिव/निदेशक,