Almora Breaking- चरस तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। 
 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 21 जुलाई 2021 को भुजान चेक पोस्ट के पास पुलिस चेकिंग के दौरान अल्टो कार संख्या- 01-ए-1580 में सवार सुनील कुमार पुत्र गिरीश चन्द्र, निवासी ग्राम पंतकोटली, रानीखेत व उसके दो अन्य साथियों के कब्जे से 1 किलो चरस बरामद किया गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली रानीखेत में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया।  
 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैडा ने अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत का दुरूपयोग कर अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है।
 

न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत अर्जी गुरुवार यानि आज खारिज कर दी है।