Almora breaking- गांजा तस्करी मामले में 2 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा (Almora), 01 जून 2021- गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने 2 अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। दोनों अभियुक्तों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

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न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते 10 मई को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चौकी तिराहा भिकियासैण पर यातायात एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान वाहन संख्या-डीएल-1 बीबी-8227 से 4 प्लास्टिक के कट्ठे बरामद हुए। जिसमें कुल 51 किलो 742 ग्राम अवैध गांजा निकला।

पुलिस ने वाहन में सवार दोनों अभियुक्तों ताजवर सिंह पुत्र स्व. विरेन्द्र सिंह व ईश्वर गुसाई पुत्र धीरेन्द्र सिंह गुसाई, निवासी सिल्ली तल्ली थाना थलीसैण जिला पौड़ी गढ़वाल के खिलाफ थाना भतरौंजखान में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को यह बताया कि पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों से गांजा बरामद किया गया है, यदि अभियुक्तगणों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो दोनों अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग कर फरार हो सकते है तथा दोबारा अपराध में संलिप्त हो सकते है।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का परीशिलन करने के बाद अभियुक्तों की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है।