उत्तराखण्ड में COVID Curfew के दौरान अब इतने दिन खुलेगी सस्ता गल्ला की दुकाने

Newsdesk Uttranews
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देहरादून। COVID Curfew के दौरान अब सस्ते गल्ले की दुकाने खुली रखने के आदेश राज्य सरकार ने दे दिये है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि 9 मई को जारी आदेश में संशोधन करते हुए अब उत्तराखण्ड में सस्ता गल्ला की दुकाने COVID Curfew के दौरान भी सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक खुलेगी।

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ऐसा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण के लिये किया जा रहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगले आदेशों तक यह व्यवस्था जारी रहेगी।

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गौरतलब है कि बीते दिन ही राज्य सरकार ने बीपीएल कार्ड धारको को 10 किलो अतिरिक्त राशन दिये जाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार के इस आदेश से 10 लाख कार्ड धारकों को फायदा पहुंचेगा।

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वही सस्ता गल्ला की दुकाने 4 दिन खोले जाने के आदेश के बाद लगता है कि COVID Curfew की अवधि लंबी खिच सकती है।