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Corona- नई दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू (Night curfew), यह होंगी शर्तें

Night curfew

नई दिल्ली, 06 अप्रैल 2021- कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश सतर्क हो गया है। चलते दिल्ली सहित कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लागू कर दिया गया है।

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इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने भी मंगलवार को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) का ऐलान कर दिया। सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है।

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दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी।

30 अप्रैल तक लगाए गए नाइट कर्फ्यू (Night curfew) के तहत रात 10 से लेकर सुबह पांच बजे तक लोगों को घर से निकलने पर मनाही होगी। हालांकि कुछ व्यवसायों से जुड़े लोगों को इसमें छूट दी गई है। डीडीएमए ने दिल्ली में कोविड-19 के हालात की समीक्षा की जिसके बाद यह फैसला लिया है।

नाइट कर्फ्यू को लेकर दिल्ली पुलिस ने इसे सख्ती से लागू करने की बात कही है।। सभी संबंधितों अधिकारियों को आदेश में दिए गए प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।

डीडीएमए का रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew) का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए कर्फ्यू की अवधि में यात्रा करने वाले लोगों को एक ई-पास की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होगी जो दिल्ली सरकार की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

गर्भवती महिलाओं, रोगियों, हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशनों तथा बस टर्मिनस से आने-जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर, राजनयिक कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारियों एवं संवैधानिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति को वैध परिचय-पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सभी चिकित्सा संस्थानों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, दमकल तथा अन्य आपात सेवाओं में शामिल केंद्र एवं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को इससे छूट होगी।

जिला प्रशासन के अधिकारियों, वेतन एवं लेखा कार्यालय, विद्युत, जल और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन तथा अन्य इस तरह की आवश्यक सेवाओं के लोगों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रि कर्फ्यू में आने-जाने की अनुमति होगी।

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डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मियों और अस्पताल से जुड़ी अन्य सेवाओं के कर्मियों, डायग्नोस्टिक केंद्रों, क्लीनिकों, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियों तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को भी इस आदेश से छूट होगी।

इनके अलावा किराना व्यवसाय, फल और सब्जी विक्रेता, डेयरी तथा दूध के बूथों, पशु चारा आदि व्यवसायों से जुड़े लोगों, बैंक, बीमा दफ्तरों तथा एटीएम, निजी सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवाओं आदि क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को ई-पास दिखाने पर रात के समय आने-जाने दिया जाएगा।

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