अल्मोड़ा में पॉक्सों एक्ट के आरोपी को 10 साल की सजा

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीष डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी भैभव कुमार हाल निवासी रुद्रपुर को 10 साल की सजा और पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी।
अभियोजन की कहानी के अनुसार 15 दिसंबर 2018 को पीड़िता स्कूल से अपने घर जा रही थी लेकिन घर नहीं पहुंचे परिजनों ने राजस्व पुलिस में सूचना दी उसके बाद मामला रेगुलर पुलिस को हस्तां​तरित किया गया। इस दौरान पुलिस ने मोहान बैरियर पर पीड़िता और अभियुक्त को पुलिस टीम ने पकड़ लिया जहां पीड़िता ने कहा कि अभियुक्त उसे बहला फुसला कर रुद्रपुर स्थित अपने घर ले गया जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए । इस मामले को पुलिस ने पंजीकृत किया जिसका परिशीलन के दौरान न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ​अभियुक्त भैभव को उक्त सजा से दंडित किया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चन्द्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैनवाल,विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी ने प्रबल पैरवी की। निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने भी पैरवी में सहयोग दिया।अभियोजन ने न्यायालय में आठ गवाह भी प्रस्तुत किए।

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