देहरादून: उत्तराखंड की सरकार ने वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर परिवहन विभाग ने 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में वृद्धि को अगले 21 नवंबर 2026 तक रोक दिया है। परिवहन विभाग के सचिव बृजेश संत ने इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
आदेश के अनुसार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 65 उपधारा 2 खंड ज और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 81 के तहत भारत सरकार द्वारा तय किए गए फिटनेस फीस के नए दरों को राज्य में तत्काल लागू नहीं किया जाएगा। इस दौरान पहले से लागू फीस ही लागू रहेगी। लेकिन अगले साल भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार नई दरें लागू होंगी।
सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में दस गुना वृद्धि की थी। ऐसे में प्रदेश की जनता के हित को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है ताकि वाहन स्वामियों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर अचानक आर्थिक दबाव न पड़े। उन्होंने कहा हमारी सरकार हमेशा जनता के हित को सर्वोच्च मानती है और ऐसे निर्णय लेती है जिनसे आमजन को राहत मिलती है।
उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता गरीब, मध्यम वर्ग और टैक्सी तथा परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की सुरक्षा है। और जनहित के मामलों में हम किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देंगे। आने वाले समय में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले संशोधन के अनुसार ही नई फीस लागू की जाएगी।
