Uttarakhand Breaking:: हाईकोर्ट के टेंडर पर रोक के बाद बैकफुट पर आई सरकार, टेक होम राशन को लेकर नया आदेश जारी

देहरादून। आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले टेक होम राशन (टीएचआर) के वितरण की मौजूदा व्यवस्था बरकरार रहेगी। टेक होम राशन की टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा रोक…

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देहरादून। आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले टेक होम राशन (टीएचआर) के वितरण की मौजूदा व्यवस्था बरकरार रहेगी। टेक होम राशन की टेंडर प्रक्रिया पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सरकार बैकफुट में आ गई है। अब महिला स्वयं सहायता समूह ही टीएचआर वितरित करेंगी। कैबिनेट के निर्णय के क्रम में शासन ने इस सिलसिले में आदेश भी जारी कर दिए हैं। 
 

दरअसल, आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित होने वाले टेक होम राशन को लेकर महिला बाल विकास विभाग ने 8 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन टेंडर जारी किए थे। लेकिन विभाग द्वारा रखी गई शर्तों का स्वयं सहायता समूहों ने विरोध किया था। मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर बीते दिनो सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस मामले कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा और जमकर निशाना साधा। 
 

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने भी महिला स्वयं सहायता समूहों की मांग का समर्थन करते हुए सरकार से टीएचआर की मौजूदा व्यवस्था बरकरार रखने का आग्रह किया था। 
 

प्रदेश में 154 महिला स्वयं सहायता समूहों को टीएचआर वितरण का जिम्मा सौंपा गया है। 16 अगस्त को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी टीएचआर के मसले पर चर्चा हुई। इसमें भी टीएचआर की मौजूदा व्यवस्था को ही बनाए रखने और इस संबंध में केंद्र सरकार से आग्रह करने का निर्णय लिया गया।
 

विभागीय सचिव एचसी सेमवाल की तरफ से ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया निरस्त करने और पूर्ववर्ती व्यवस्था जारी रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने राज्य की भौगालिक जरूरत के अनुसार योजना के स्वरूप में बदलाव के लिए केंद्र को पत्र लिखने का भी निर्णय लिया है।