लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कल यानि 21 जून को अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है।21 जून से हफ्ते में पांच दिन बाजार खोले जायेगे। बाजार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खोल जायेगें, मगर कोविड की गाइडलाइन के हिसाब से ही।
सोमवार से शुक्रवार तक बाजार कोविड गाइडलाइन के मुताबिक ही खुलेगें वही शनिवार और रविवार दो दिन कोविड कर्फ्यू रहेगा। बाजार खुलने पर मास्क की अनिवार्यता, दो गज दूरी आदि कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा।
कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन ही दी गई है वही शनिवार व रविवार को दो दिन बाजार नही खुलेगें। इन दो दिनों में पूरे राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग अभियान चलाया जायेगा।
सरकारी विभाग कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ शत—प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेगे। कार्यालयों में काविड हैल्प डेस्क की स्थापना जरूरी है। निजी कम्पनियों में भी यह शर्त पूरी करनी होगी।
निजी कम्पनियों को कहा गया है कि वह वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करे, इसके साथ ही हर निजी कंपनी को कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना करना जरूरी होगा।
उत्तर प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बांकि स्थानों में रेस्टारेन्ट, होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट और ईटिंग प्वाइन्टस सुबह 7 बजे से रात 9 बजे 50 प्रतिशत क्षमता तक खुलेगें। लेकिन इंट्री गेट में पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हैल्पडेस्क स्थापित करनी होगी। इन जगहों पर दो कुर्सियों के बीच में एक कुर्सी खाली छोड़ी जायेगा और खाली कुर्सी पर न बैठने हेतु क्रॉस या ‘Do Not Sit’ मार्किंग करना जरूरी होगा। प्रदेश में मॉल्स सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलेंगे यहां भी कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा ।

