सुप्रीम कोर्ट कल सुना सकता है बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का फैसला, प्रशासन ने इलाके को कर दिया पूरी तरह सील, खुफिया टीम रखी सतर्क

नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में बनभूलपुरा की रेलवे भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंगलवार को आ सकता है। कोर्ट के फैसले से पहले…

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नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में बनभूलपुरा की रेलवे भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंगलवार को आ सकता है। कोर्ट के फैसले से पहले जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। बनभूलपुरा को पूरी तरह से निगरानी वाले क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है और खुफिया टीम को सक्रिय किया जा चुका है।

हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण का मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन है। वर्ष 2022 में इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। साल 2023 में हाईकोर्ट ने जमीन खाली करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में अपील के कारण कार्रवाई टल गई। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसी मामले को अंतिम रूप देगा। बनभूलपुरा क्षेत्र में लगभग 3660 मकान हैं जिसमें 5236 परिवार रहते हैं।

एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने फैसले के मद्देनजर पूरी तैयारी कर ली है। आरपीएफ और जिला पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह में न फंसे। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी।

बनभूलपुरा का यह क्षेत्र पहले भी विवादों में रहा है। 8 फरवरी 2024 को नजूल भूमि पर अवैध मदरसा बनाए जाने के विरोध में हुई कार्रवाई के दौरान बवाल हुआ था। उस दौरान अराजकतत्वों ने थाने पर हमला किया और फोर्स पर पथराव किया जिसमें कई लोग घायल हुए थे और चार लोगों की जान चली गई थी। हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू भी लगाया था।