अगर आप कभी किसी होटल या ढाबे में खाना खाने गए और देखा कि वहां साफ-सफाई नहीं है या खाने में गड़बड़ी है तो अब आपको शिकायत करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि देश की फूड सेफ्टी अथॉरिटी यानी एफएसएसएआई ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था लागू कर दी है।
एफएसएसएआई ने देशभर के सभी होटल रेस्तरां ढाबा और खाने-पीने की चीजें बेचने वाली दुकानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र को दुकान या होटल में ऐसी जगह लगाएं जहां ग्राहक उसे साफ-साफ देख सके। इसका मकसद यही है कि ग्राहक जब कहीं खाना खाने जाए तो उसे पहले ही पता चल जाए कि यह जगह एफएसएसएआई से लाइसेंस प्राप्त है या नहीं।
इतना ही नहीं अब सभी दुकानों और होटलों को ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ नाम के मोबाइल एप का क्यूआर कोड भी सार्वजनिक जगहों पर लगाना होगा। जैसे होटल के दरवाजे पर बिलिंग काउंटर के पास या फिर वहां जहां ग्राहक बैठते हैं। ताकि लोग उसे स्कैन कर सकें और सीधे उसी एप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
एफएसएसएआई ने साफ किया है कि यह फैसला ग्राहकों को ताकत देने के लिए लिया गया है ताकि वे खराब खाना गंदगी या झूठे दावे करने वाले उत्पादों की सीधे शिकायत कर सकें। इससे खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
यह नियम केवल दुकानों और होटल तक सीमित नहीं रहेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले प्लेटफॉर्म्स और उन रेस्तरां की वेबसाइट्स को भी इस एप का लिंक या क्यूआर कोड दिखाना अनिवार्य किया गया है। यह सब एफएसएस एक्ट 2011 के तहत दिए गए लाइसेंस नियमों में शामिल है।
इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आपको किसी होटल में खाना खराब लगता है या वहां साफ-सफाई नहीं मिलती तो आप सीधे एप के जरिए शिकायत कर सकते हैं। साथ ही ये भी जान सकते हैं कि जिस जगह आप खाना खा रहे हैं वह नियमों के मुताबिक लाइसेंस प्राप्त है या नहीं।
