उत्तराखंड में अब 12वीं पास वाले लोगों को लगा झटका, नहीं बन पायेंगे वन दरोगा, उम्र सीमा में हुआ बदलाव

अगर अब आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं और जंगल से प्यार है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड…

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अगर अब आप भी उत्तराखंड के निवासी हैं और जंगल से प्यार है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड में फॉरेस्टर (वन दरोगा) बनने के लिए अब तक न्यूनतम आयु 18 थी वहीं अब इसे बढ़ाकर 21 साल किया जा सकता है।

इसके साथ ही शैक्षिक योग्यता 12वीं की जगह ग्रेजुएशन कर दी गई है। वर्षों से वन विभाग में नौकरी करने के इच्छुक अभ्यर्थी न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।


बताया जा रहा है कि वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लंबे वक्त से पुलिस की तर्ज पर बंद दरोगा को भी 4600 ग्रेड पर दिए जाने की मांग उठाई जा रही थी। हालांकि पुलिस विभाग की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास नहीं अब ग्रेजुएट है।

इस पर प्रशासन की ओर से पहले तर्क दिया जा चुका है। पुलिस दरोगा पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक है इसलिए वहां उच्च ग्रेड पे दिया जाता है। वही वन दरोगा के लिए इंटर पास है। ऐसे में यह संभव नहीं है इसके बाद सहायक वन कर्मचारी संघ समिति तमाम संगठनों ने आंदोलन किया।

वही अब उनकी मांग पर वन मुख्यालय ने शासन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार करके भेजा है। ऐसे में अब नए नियमावली के अनुसार, वन दारोगा के लिए न्यूनतम आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ाई जा सकती है।


उत्तराखंड वन दरोगा यानी वनरक्षक का वेतन 21700 से 69100 प्रति महीने होता है,जो सातवें वेतन आयोग के अनुसार दिया जाता है। इसमें ग्रेड पे और अन्य भत्ते भी शामिल किए गए हैं। इसी के साथ इन्हें महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते भी मिलते हैं।