उत्तराखंड पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, चौदह अगस्त को होगा मतदान, बारह जिलों में आचार संहिता लागू

देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के पदों के लिए अधिसूचना जारी…

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देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने सात अगस्त को ये नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हरिद्वार को छोड़कर बाकी बारह जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता मतगणना पूरी होने तक लागू रहेगी।

चुनाव आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक चौदह अगस्त को सुबह दस बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसी दिन मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना शुरू की जाएगी।

इससे पहले प्रदेश के बारह जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए दो चरणों में चौबीस और अट्ठाईस जुलाई को मतदान हुआ था। इकतीस जुलाई को मतगणना कराई गई थी। अब आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के पदों पर भी चुनाव कराने की घोषणा कर दी है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्यारह अगस्त को सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन किया जाएगा। उसी दिन साढ़े तीन बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। बारह अगस्त को सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद चौदह अगस्त को वोटिंग होगी। और मतगणना तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा परिणाम घोषित नहीं हो जाता।

आरक्षण की जो फाइनल लिस्ट जारी हुई है उसके अनुसार देहरादून,पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है। बागेश्वर में यह सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए तय की गई है। पिथौरागढ़ को अनुसूचित जाति और उधम सिंह नगर को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और चंपावत में अध्यक्ष पद अनारक्षित रखा गया है।