New Traffic Rule : 1 सितंबर से लागू हो रहा है यह नियम, बाइक स्कूटर वालों की बढ़ जाएगी मुसीबतें, चेतावनी हुई जारी

1 सितंबर से बाइक स्कूटर वालों की मुसीबतें बढ़ जाएगी इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। आप भी जान ले यह नियम अगर…

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1 सितंबर से बाइक स्कूटर वालों की मुसीबतें बढ़ जाएगी इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। आप भी जान ले यह नियम

अगर आपके पास दो पहिया वाहन है और आप रोजाना घर से ऑफिस आते जाते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी खास होने वाली है। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में एक नया नियम लागू हो रहा है। अब स्कूटर या बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्कूटर पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी है लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका पालन नहीं किया जाता है।

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब 1 सितंबर से विशाखापट्टनम में पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हरेंधीरा प्रसाद और शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने हाल ही में एक बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर भी निर्देश दिए गए। बताया गया कि आईएसआई मार्क वाले हेलमेट ही पहने जाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दे कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्कूटर और बाइक पर पीछे बैठने पर हेलमेट पहनने का नियम का सख्ती से पालन किया जाता है। कई शहरों में तो सिर्फ हेलमेट न पहनने पर ही दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक का चालान काट दिया जाता है।