उत्तराखंड राज्य के सरकारी कर्मचारी 30 नवंबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए पेंशन योजना को स्वीकार करने की अवधि बढ़ा दी है।
इससे पहले यूपीएस को स्वीकार करने के अंतिम तिथि 30 सितंबर थी लेकिन अभी से बढ़कर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना के भारी विरोध को देखते हुए यूपीएस लाने का निर्णय किया है। अपर सचिव वित्त अहमद इकबाल की ओर से इस संदर्भ में निर्देश दिया गया है।
बताया जा रहा है कि 2005 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे और उनकी सुविधा के लिए यूपीएस लाई गई है। हालांकि कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं।
उत्तराखंड में तकरीबन 40,000 सरकारी कर्मचारी 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, जो नई पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि यूपीएस विकल्प देने के बावजूद उनकी प्राथमिकता पुरानी पेंशन योजना की बहाली ही है।
