नई दिल्ली: ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनके हलफनामे को ना लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, राज्य सरकार और राज्य के कानून मंत्री को 28 जून तक अपना आवेदन दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि इस अर्जियों पर नए सिरे से विचार करे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने कलकत्ता हाईकोर्ट नारदा स्टिंग मामले में हलफनामा दाखिल करने को इजाजत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पीठ ने ममता बनर्जी और मलय घटक की याचिकाओं पर अलग सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि राज्य सरकार और घटक की याचिका पर विचार करने के बाद ही मामले की सुनवाई की जाए।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने हलफनामे की एक एडवांस कॉपी 27 जून को सीबीआई को सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट का नौ जून का फैसला रोका जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में 29 जून को नए सिरे से फैसला ले।

